अनुबंध- III
अनुबंध- III
अति तत्काल / समयबद्ध
एफ संख्या 4/1/2007-सीएस.IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक प्रशिक्षण विभाग
तृतीय मंजिल लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक 7 मई 2007
कार्यालय ज्ञापन
Subject: केन्द्रीय सिविल सेवा के तहत सेवा संघों की मान्यता - (सेवा संघों की मान्यता)।
अधोहस्ताक्षरी 9 मार्च 2007 दिनांक इस विभाग के ओ एम सं.4/1/2002-सीएस-चतुर्थ का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है इस विषय पर ऊपर का उल्लेख किया और कहा कि अनुरोधों को संघ से प्राप्त किया गया है / कुछ संघों की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए और अधिक समय की मांग की। सरकार ने उनके अनुरोध पर विचार किया है और यह उनके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए / द्वारा संघों सक्षम करने के लिए एक दृश्य के साथ 31/05/2007 तक समय-सारणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है - सीसीएस (आरएसए) नियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप कानून के रूप में और अनुबंध- I में उल्लेख समय सीमा के भीतर सदस्यता की कटौती की घोषणा के संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करें।
2. सभी मामलों में पूरा आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों 30/05/2007 द्वारा नवीनतम के साथ-साथ इस विभाग को भेजा जाना चाहिए।
i) एसोसिएशन के ज्ञापन;
ii) एसोसिएशन के संविधान और उपनियमों, यदि कोई हो;
iii) एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम; और
iv) लिखा घोषणाओं की प्रतियां, उन्हें संबंधित डीडीओ को संबोधित एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अपने जून, 2007 से वेतन सदस्यता की कटौती के लिए, एसोसिएशन के पक्ष में।
आवेदन प्राप्त होने के बाद 31/05/2007 विचार नहीं किया जाएगा।
3. एसोसिएशन के संविधान सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के अनुरूप होना चाहिए। सुविधा के लिए संविधान की मुख्य विशेषताएं इस ओ एम के अनुबंध में इस बात को दोहराया जाता है। एक संघ / संघ की सदस्यता सरकार की एक विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। साझा हित और पात्र होने सेवकों आरएसए नियमों के जरिये नियम 5 (सी) के सदस्यों होने के लिए।
4. मान्यता की स्थिति में निर्धारित सीसीएस को पूरा करने पर एक संघ / संघ को दी जाएगी (आरएसए) नियम, 1993 और आदेश / निर्देश के तहत समय-समय पर जारी किए हैं।
5. केंद्रीय सचिवालय के सभी संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों को इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री के लिए, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने सहित व्यापक प्रचार देने के लिए इतनी सेवा संघों कि / केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों की यूनियनों 31/05/2007 द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नवीनतम अनुरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध कर रहे कर्मचारियों के जुलाई 2007 के वेतन से कटौती की जाती है जो आवेदन किया है, लिखित में एक संघ / संघ के पक्ष में सदस्यता की कटौती के लिए।
एसडी / -
(एम. सी. लूथर)
भारत सरकार को उप सचिव
दूरभाष सं 24622365
सेवा में
प्रति सूची के रूप में संलग्न।
संविधान की विशेषताएं चुप थे
(हमारे पैर क्या (आरएसए) नियम, 1993 थे)
i) लेखा वर्ष - अगले वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च
ii) चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया - एक संघ के संविधान के पदाधिकारियों / कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया रखना चाहिए।
iii) पदाधिकारियों की अवधि - एक पदाधिकारी एक निश्चित अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चुनाव के अवधि की समय सीमा समाप्त होने के तीन महीने के भीतर आयोजित नहीं कर रहे हैं, पदाधिकारी एसोसिएशन के विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों नहीं रहेगा।
iv) पदाधिकारियों की कुल संख्या / कार्यकारी समिति के सदस्यों की कुल संख्या नहीं आय से अधिक एक संघ में रखते हुए की कुल सदस्यता के लिए अपना कामकाज / काम कर देखने की आवश्यकता होना चाहिए।
v) संविधानों में संशोधन - संविधान संशोधन प्रदान करना चाहिए कि सरकार के पूर्व अनुमोदन की मांग के बाद एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। (नियम 6 (जी)।
vi) प्रतिनिधियों की संख्या - वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए शाखाओं / इकाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या विशेष रूप से संविधान में निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह के नंबर, हालांकि, सदस्यता और संगठनों के कवरेज पर निर्भर करेगा।