अनुबंध- I

अनुबंध- I

संख्या 2/10/80-जेसीए

भारत सरकार

कार्मिक प्रशिक्षण विभाग

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नई दिल्ली, 9 नवम्बर 1993

कायार्लय ज्ञापन

विषय: - केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन की मान्यता) नियम, 1993

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अधोहस्ताक्षरी कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संघों की मान्यता के लिए नए सिरे से तैयार करने के नियम का सवाल काफी समय से सरकार के विचाराधीन किया गया है का निर्देशन किया है।Accordingly the सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन की मान्यता) नियम, 1993 में फंसाया है। ये नियम जीएसआर सं 689 (ई) के रूप में, भाग (द्वितीय), धारा 3 के भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 5 नवंबर 1993 की उप-धारा (i) में अधिसूचित किया गया है। नियम, इसलिए, 5 नवंबर से प्रभावी होगा, 1993 के नियम की एक प्रति संलग्न है।

2. ये नियम रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सभी सेवा संघों को लागू नहीं होगी, लेकिन रेलवे और कार्यकर्ताओं रक्षा मंत्रालय के रक्षा स्थापना में कार्यरत मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा जिसे पहचान के लिए अलग नियम अस्तित्व के लिए।

3. मौजूदा स्तर पर मान्यता प्राप्त तदर्थ आधार पर मान्यता प्राप्त उन सहित संघों / महासंघों की स्थिति, उक्त नियमों के नियम 4 के मामले में विनियमित किया जाएगा।

4. मान्यता पूरे मंत्रालय / विभाग के संबंध में नियमों की शर्तों में निर्धारित नियम 5 (डी) (i) को पूरा करने पर एक संघ के मंत्रालय / विभाग द्वारा दी जाएगी। एसोसिएशन इसलिए केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त निचले गठन में शाखाओं हो सकता है। केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से संबंधित सचिवालय कर्मचारियों के संबंध में, वर्तमान में मान्यता के रूप में सभी सचिवालय के आधार पर किया जाएगा। ऐसे संगठनों संबंधित मंत्रालयों / विभागों शाखाओं में जाएगा।

5. पेरोल से संघों के लिए सदस्यता की वसूली के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया महालेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. 1 सीसीएस के प्रावधानों में से किसी की छूट (आरएसए) नियम, 1993 के उक्त नियमों के नियम 9 के तहत केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।

6. 2 सीसीएस (आरएसए) की व्याख्या के बारे में संदेह नियम 1,993 स्पष्टीकरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जेसीए डिवीजन को भेजा जाना चाहिए।

भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित होने के लिए

संख्या 2/10/80-जेसीए (खंड चतुर्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 नवंबर 1993

अधिसूचना

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अनुच्छेद 309 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंध में के साथ परामर्श के बाद का प्रयोग करते हैं, और के दमन में केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (सेवा संघों की मान्यता), 1959 को छोड़कर बातों से किया है या इस तरह के सुपर सत्र से पहले किया जाना छोड़े गए के रूप में, राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: ( 1 ) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1993 (सेवा संघों की मान्यता) कहा जा सकता है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

( a ) "सरकार" केन्द्र सरकार का मतलब है।

(b) "सरकारी कर्मचारी" जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति का मतलब

(आचरण) नियम, 1964, लागू होते हैं।

3.आवेदन: इन नियमों को रक्षा सेवाओं में नागरिक सरकारी कर्मचारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा संघों को लागू नहीं होगी, लेकिन रेल मंत्रालय के औद्योगिक कर्मचारियों और श्रमिकों के रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रतिष्ठान में कार्यरत जिनके लिए मान्यता के अलग-अलग नियम अस्तित्व के लिए लागू नहीं होगा।

4.सेवा संघों पहले से ही मान्यता प्राप्त :

एक सेवा संघ या संघ जो प्रारंभ या इन नियमों और जिनके संबंध में मान्यता ऐसे प्रारंभ में संविदा जाता है इससे पहले सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, ताकि एक वर्ष के रूप में इस तरह के प्रारंभ होने की या जब तक की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त होना जारी करेगा जिस तारीख को मान्यता वापस ले लिया है, जो भी पहले हो।

5.सेवा संघों की मान्यता के लिए शर्तें:

एक सेवा संघ जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात्:-

(a) सेवा संघ की मान्यता के लिए आवेदन सरकार एसोसिएशन, संविधान, एसोसिएशन के उपनियमों, पदाधिकारियों, कुल सदस्यता और सरकार द्वारा आवश्यक हो सकता है के रूप में किसी भी अन्य जानकारी के नाम ज्ञापन युक्त करने के लिए बनाया गया है ;

(b) सेवा संघ अपने सदस्यों के आम हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ मुख्य रूप से सेवा का गठन कर दिया गया है ;

( c ) सेवा संघ की सदस्यता के साझा हित, इस तरह के सभी सरकारी सेवकों 'सेवा संघ की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए होने सरकारी कर्मचारियों की एक विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ;

( d ) ( i ) एसोसिएशन के कर्मचारियों के एक वर्ग की कुल संख्या के कम से कम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रदान की जाती है, जहां केवल एक ही एसोसिएशन जो अधिक से अधिक 35 प्रतिशत सदस्यता प्रति आज्ञा देता है, दूसरा सर्वोच्च सदस्यता के साथ एक और एसोसिएशन, हालांकि कम से कम 35 प्रतिशत की यह आज्ञा देता है, तो कम से कम 15 प्रतिशत सदस्यता प्रति मान्यता प्राप्त किया जा सकता है ;

( ii ) सरकारी कर्मचारी की सदस्यता स्वचालित रूप से इस तरह के वर्ग के हैं करने के लिए अपने बंद करके पर बंद किया जाएगा ;

( e ) सरकार ने कर्मचारियों को जो सेवा में हैं सेवा संघ के पदाधिकारियों के सदस्य होंगे;

( f ) सेवा संघ के भीतर या इस तरह जाति, जनजाति या धार्मिक संप्रदाय की धारा, हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या किसी भी जाति, जनजाति या धार्मिक संप्रदाय की या किसी भी समूह के आधार पर गठित नहीं की जाएगी;

( g ) सेवा संघ के कार्यकारी सदस्यों में से केवल नियुक्त किया गया है; और

( h ) सेवा संघ के धन है, तो किसी भी सरकार द्वारा किए गए, और सेवा संघ की वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए ही लागू कर रहे हैं, सदस्यों और अनुदान से सदस्यता के लिए विशेष रूप से मिलकर बनता है।

6 जो मान्यता के अधीन शर्तों को जारी रखा है :

Every Service Association recognized under these Rules shall comply with the following conditions , namelyहर सेवा संघ इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त निम्न शर्तों के साथ अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

( a ) सेवा संघ के एक मामले सेवा संघ के सदस्यों को साझा हित के साथ जो संबंध में छोड़कर किसी भी प्रतिनिधित्व या प्रतिनियुक्ति नहीं भेजेगा ;

( b ) सेवा संघ समर्थन या सेवा मामलों से संबंधित अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों के कारण का समर्थन नहीं करेगा ;

( c ) सेवा संघ किसी भी राजनीतिक कोष बनाए रखने के लिए नहीं करेगा या किसी भी राजनीतिक दल के देखने के प्रचार या इस तरह पार्टी के एक सदस्य को उधार ;

( d ) सेवा संघ द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और संगठन की सरकार / प्रमुख सचिव या विभाग या कार्यालय के सिर को संबोधित किया जाएगा ;

( e ) सदस्यों और कार्यालय सुनने वालों की एक सूची है, और अप-टू-डेट नियमों और सेवा संघ के खातों की लेखा परीक्षित बयान की प्रति सरकार को सालाना वार्षिक सामान्य बैठक के बाद उचित माध्यम से इतनी के रूप में प्रत्येक साल जुलाई के 1 दिन पहले सरकार तक पहुंचने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ;

( f ) सेवा संघ द्वारा पालन करेगा और अपने संविधान / उपनियमों के सभी प्रावधानों का पालन ;

( g ) सेवा संघ के संविधान / उपनियमों में किसी भी संशोधन, इन नियमों के तहत अपनी पहचान के बाद ही सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा ;

( h ) सेवा संघ शुरू करने या सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी समय-समय पर, पत्रिका या बुलेटिन प्रकाशित नहीं करेगा ;

( i ) सेवा संघ किसी भी समय-समय पर, पत्रिका या बुलेटिन प्रकाशित करने के लिए संघर्ष करेगा , यदि सरकार द्वारा निर्देशित इस आधार पर ऐसा करने के लिए है कि आवेदन उसका केन्द्र सरकार के हितों के विपरीत है, किसी भी राज्य या किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारियों और सरकार या किसी सरकारी अधिकारी, या भारत सरकार और एक विदेशी राज्य की सरकार के बीच अच्छे संबंधों के बीच अच्छे संबंधों के लिए सरकार ;

( j ) सेवा संघ किसी भी संचार करने के लिए पता नहीं होगा, या साथ पत्राचार, सरकार के माध्यम से छोड़कर एक विदेशी अधिकार है जो इसे रोक का अधिकार होगा ;

( k ) सेवा संघ किसी भी कार्य न करना या किसी भी कार्य के करने में सहायता करते हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो , केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964, के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन होता है ; और

( l ) सेवा संघ द्वारा या सरकार या किसी सरकारी अधिकारी के लिए अपनी ओर से किसी भी पदाधिकारी ने संबोधित संचार किसी भी अनुचित या अनुचित भाषा नहीं हो जाएगा।

7 सदस्यता का सत्यापन :

( 1) एक सेवा संघ की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता के सत्यापन के पीए रोल में इस तरह के अंतराल पर चेक-ऑफ-प्रणाली द्वारा और इस तरह के तरीके में भी किया जाएगा, के रूप में सरकार द्वारा विहित आदेश हो सकता है।

( 2 ) सरकार, किसी भी समय, सदस्यता के लिए एक विशेष सत्यापन का आदेश दे सकता है अगर यह राय है, जांच के बाद, कि सेवा संघ के नियमों 5 की सदस्यता के खंड (घ) उपखंड (i) के तहत आवश्यक नहीं है ।

8 मान्यता की निकासी :

सरकार की राय में, एक सेवा संघ इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त सेवा संघ पेश करने का अवसर देने के बाद मई परिस्थितियों में नियम 5 या 6 या नियम नियम 7 सरकार बाहर सेट से किसी के साथ पालन करने में विफल है तो इसकी मामले, मान्यता ऐसी संस्था को दी वापस ले लें।

9 छूट :

सरकार के साथ बांटना या इस तरह की स्थितियों के लिए इस तरह हद तक है और इस विषय के लिए इन नियमों में से किसी की आवश्यकताओं को आराम के रूप में यह किसी भी सेवा संघ के संबंध में उचित समझे सकता है।

10. व्याख्या :

अगर किसी भी सवाल इन नियमों के प्रावधानों में से किसी की व्याख्या के रूप में उठता है या अगर वहाँ मान्यता के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए संबंधित किसी भी विवाद है, यह सरकार, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा करने के लिए भेजा जाएगा।

एसडी / -

(जे. एस. माथुर)

संयुक्त सचिव भारत सरकार को

संख्या 2/10/80-जेसीए

भारत सरकार

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 31 जनवरी 1994

कायार्लय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा के तहत मान्यता के प्रयोजन के लिए संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया नियमावली, 1993 (सेवा संघों की मान्यता)।

यह इस विभाग की ओ एम संख्या में भी के दिनांक 9 नवंबर 1993 एक (सेवा संघ की मान्यता) सीसीएस की प्रतिलिपि नियम, 1993 अग्रेषण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा संघों की मान्यता के लिए की निरंतरता में है।

2. 1 उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के संदर्भ में, एक सेवा संघ की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता के सत्यापन के भुगतान के रोल में जांच बंद प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

2. 2 चेक-बंद प्रणाली भुगतान रोल से सदस्यता की कटौती के आधार पर एक संघ की सदस्यता को सत्यापित करने के लिए एक साधन है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो एक संघ के एक सदस्य लागू करने के लिए आवश्यक है,   लेखन में, डीडीओ या किसी अन्य नामित प्राधिकारी को, उनकी सहमति के, वार्षिक सदस्यता की कटौती के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, एक विशेष एसोसिएशन के पक्ष में भुगतान के रोल से। आवेदन का एक नमूना अनुबंध- I में संलग्न है। आवेदन प्राप्त होने पर, संघ की सदस्यता की पुष्टि करने के लिए, और उसके बाद वसूली के लिए प्रभावशाली डीडीओ के लिए आवेदन पर पारित की आवश्यकता है।

2. 3 वार्षिक सदस्यता की कटौती के लिए सहमति वैध रहेगा जब तक बदल या वापस ले लिया जाएगा। कटौती के लिए संशोधित विकल्प है, यदि कोई हो, हर साल केवल अप्रैल के महीने में प्रयोग किया जा सकता है कि वर्ष जुलाई से प्रभावी होगा।

2. 4 चेक-बंद प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारी केवल एक संघ की सदस्यता सकता है। सीसीएस के शासन के अधीन न्यूनतम सदस्यता के आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से 5 (डी) (i) (आरएसए) नियम, केवल ऐसे सदस्यों को जो चेक-बंद प्रणाली के माध्यम से सदस्यता का भुगतान किया है 1993 के खाते में ले लिया जाएगा ।

2. 5 एक विशेष एसोसिएशन के पक्ष में पेरोल से वार्षिक सदस्यता की वसूली जुलाई के महीने में साल में एक बार डीडीओ द्वारा किया जाएगा।

3. सदस्यता के सत्यापन के संचालन 30 सितंबर 1994 तक पूरा किया जाना है। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में संघों की मान्यता के लिए अपनाया जा रहा है। कोई संपूर्ण मतलब है और के रूप में वे समझे फिट प्रदान की परिवर्तन सीसीएस (आरएसए) नियम, 1993 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन नहीं करते मंत्रालयों / विभागों में इस तरह के परिवर्तन कर सकता द्वारा दिशा निर्देश हैं।

4. विस्तृत प्रक्रिया भुगतान रोल से सदस्यता की वसूली को विनियमित करने, लेखांकन और खातों के समेकन, लेखा मुहैया उनकी ओ एम नं 9 (4) /93/TA/Vol.II/4) दिनांक 2001/01/09 नियंत्रक जनरल द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख ओ एम के बारे में संदेह सुश्री टी आर पद्मवती वरिष्ठ लेखा अधिकारी (टीए), 7 वीं मंजिल, के महालेखा नियंत्रक कार्यालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली -110003 को संबोधित किया जा सकता है।

5. सदस्यता एसोसिएशन के खाते में जमा करने के लिए डीडीओ द्वारा कटौती की प्रक्रिया चिंतित एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श के प्रत्येक मंत्रालय / विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है।

6. प्रत्येक मंत्रालय / विभाग सदस्यता ताकि पूरे व्यायाम एक सहज ढंग से किया जाता है के सत्यापन के संबंध में सभी निर्देशों / सूचना / कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

एसडी / -

(बीर दत्त)

निदेशक (जे.सी. ए)

To,

1. सभी मंत्रालयों / भारत सरकार के विभागों।